बच्चो से जो रेप करे उसे बना दो नपुंसक
बच्चो से जो रेप करे उसे बना दो नपुंसक
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बच्चों के साथ बलात्कार करने के दोषियों को बधिया अर्थात नपुंसक करने की सजा दिए जाने पर विचार करने को कहा है। इस दौरान न्यायालय ने अपने एक आदेश में कड़े शब्दों में कहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों से गैंगरेप की वारदातें बढ़ने लगी हैं। ऐसे में न्यायालय कुछ न करने की स्थिति में नहीं रह सकता। दरअसल इस तरह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस एन किरूबकरण द्वारा अपने एक आदेश में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जैसे सख्त नियम होने के बाद भी बच्चों के विरूद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। वर्ष 2012 और 2014 के बीच इस तरह के अपराधियों की संख्या 38172 से बढ़कर 89423 हो गई।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों का रेप करने वालों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान कहा गया कि इस तरह की बुराई से निपटने के लिए कानून बेअसर हैं और नाकाबिल हैं। ऐसे में रूस, पोलैंड व अमेरिका के नौ राज्यों में अपराधियों को बधिया करने का प्रावधान दिया गया है। न्यायालय द्वारा इस मामले में कहा गया कि हालांकि बधिया करने का जो सुझाव है वह बर्बर लगता है मगर ऐसे क्रूर कृत्य ऐसी सजाओं का माहौल तैयार करते हैं। कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि परंपरागत कानून ऐसे मसलों में सकरात्मक परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। 

न्यायालय ने तमिलनाडु के 15 वर्ष के बच्चे के यौन शोषण के आरोपी व ब्रिटिश नागरिक द्वारा मसला रद्द करने हेतु याचिका खारिज कर दी और न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि बच्चों से रेप होने के बाद इन मामलों में केवल 2.4 प्रतिशत लोग ही दोषी करार दिए जाते हैं।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में बीते सप्ताह दो बच्चियों से गैंगरेप के मसलों को लेकर संज्ञान लिया था। ऐसे में न्यायालय ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ बधिया किया जाना ही एकमात्र सजा हो सकती है। हालांकि न्यायालय द्वारा इस तरह की बात किए जाने को अलग तरह से देखा जा रहा है। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाऐं भी चल रही हैं मगर ये चर्चाऐं और विश्लेषण सद्भावनापूर्वक की जा रही हैं। 

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