क्या अप्रैल का मिल पाएगा पूरा वेतन ? SC में याचिका दायर
क्या अप्रैल का मिल पाएगा पूरा वेतन ? SC में याचिका दायर
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने दाखिल की है जिसमें उसने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत केंद्र द्वारा निजी प्रतिष्ठानों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी करना गलत है. इससे संविधान में मिले व्यवसाय करने व बराबरी के अधिकारों का हनन होता है. याचिका में कोर्ट से पूर्ण वेतन देने के केंद्र सरकार के गत 29 मार्च के आदेश को रद करने की मांग की गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले सप्ताह महाराष्ट्र की एक टेक्सटाइल कंपनी ने भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी. हालांकि, महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियन ने भी टेक्सटाइल कंपनी की याचिका में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा है कि पूर्ण वेतन पाना कर्मचारियों का अधिकार है. वैसे, ये याचिकाएं अभी तक सुनवाई पर नहीं लगीं हैं. इसी बीच लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन की ओर से ये नई याचिका दाखिल हो गई है.

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इस मामले को लेकर लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन की याचिका में कोर्ट से केंद्र का गत 29 मार्च का आदेश रद करने की मांग की गई है. इसके बाद 30 मार्च को श्रम एवं रोजगार मंत्रलय ने सभी क्षेत्रीय लेबर कमिश्नर को एडवाइजरी जारी कर कहा कि लॉकडाउन से बंद हो गए प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी इस दौरान ड्यूटी पर माने जाएंगे. सभी निजी व सरकारी प्रतिष्ठानों को सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारियों को न तो नौकरी से निकालेंगे और न ही उनका वेतन काटेंगे. इतना ही नहीं इसमें अस्थायी और संविदा कर्मचारी भी शामिल माने गए.

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