मध्य प्रदेश में भी बना लव जिहाद के खिलाफ क़ानून, शिवराज कैबिनेट ने दी हरी झंडी
मध्य प्रदेश में भी बना लव जिहाद के खिलाफ क़ानून, शिवराज कैबिनेट ने दी हरी झंडी
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भोपाल: मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है. नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत यदि धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिवार वाले शिकायत करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. यदि किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष साबित होता है, तो उसे दो वर्ष से 10 वर्ष जेल तक की सजा दी जाएगी. यदि कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी निरस्त मानी जाएगी.

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने राज्य में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है. अब इस बिल को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. यूपी से इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, किन्तु ये देश का सबसे कड़ा कानून है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसे हक मिलेगा.

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था. अध्यादेश के अनुसार, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की जेल होगी. इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. 

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