ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी कमिश्नर समेत 3 पर लोकायुक्त की FIR, आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा है मामला
ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी कमिश्नर समेत 3 पर लोकायुक्त की FIR, आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा है मामला
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जबलपुर: लोकायुक्त पुलिस ने आदिवासियों की भूमि बेचने की इजाजत देने पर तीन IAS अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य के इतिहास में यह पहली दफा हुआ है, जब आदिवासियों की जमीन बेचने की इजाजत देने पर तीन IAS अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लोकायुक्त ने ग्वालियर कमिश्रर दीपक सिंह, एक्साइज कमिश्नर ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे के खिलाफ FIR दर्ज की है।

खास बात यह है कि तीनों अधिकारीयों को लोकायुक्त ने अब तक FIR दर्ज करने की सूचना तक नहीं दी है। इसके साथ ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए लोकायुक्त जबलपुर को भेज दी गई है। दरअसल, वर्ष 2007 से 2012 के बीच ग्वालियर कमिश्रर दीपक सिंह, एक्साइज कमिश्नर ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसत कुर्रे जबलपुर में बतौर SDM तैनात थे। जबलपुर के कुंडम इलोक मे आदिवासियों की जमीन को बेचने की इजाजत इन्ही अधिकारीयों ने दी थी। 

बता दें कि, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के मुताबिक, आदिवासियों की जमीन बेचने की इजाजत देने का अधिकार केवल कलेक्टर को ही है। तत्कालीन कलेक्टरों ने जमीन बेचने की अनुमति देने के अधिकार ADM को दे रखे थे। इस मामले में एक शिकायत जबलपुर कलेक्टर के पास पहुंची थी। शिकायत के आधार मौजूदा ADM शेर सिंह मीणा ने जांच करने के बाद प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। इसी के आधार लोकायुक्त ने यह प्रथमिकी दर्ज की है।

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