शराब घोटाला: हाई कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, क्या मिलेगी राहत ?
शराब घोटाला: हाई कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, क्या मिलेगी राहत ?
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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बहुचर्चित शराब घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CBI और ED दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला दिया था. उन्होंने सिसोदिया की जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा था कि, वो इस स्टेज पर पर जमानत के योग्य नहीं है. हाई कोर्ट ने दिल्ली के सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. बता दें कि,  सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत ख़राब बताई जा रही है. जिसका हवाला देते हुए सिसोदिया ने जमानत मांगी थी, मगर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया.

इसके बाद उन्हें पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी. उनकी पत्नी ऑटोइम्यून डिस्ऑर्डर से ग्रसित हैं. कुछ दिन पहले ही तबियत बिगड़ने के बाद सीमा सिसोदिया को अस्पताल में एडमिट कराया गया था.  पिछले कुछ सप्ताह में सीमा सिसोदिया (49) को तीसरी दफा अस्पताल में भर्ती कराया गया. मनीष सिसोदिया इस वक़्त दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित मामले में जेल में कैद हैं. बता दें कि, शराब घोटाले में सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में कैद हैं.

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