शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क
शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। ED ने रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। ED के अधिकारीयों ने सोमवार (22 मई) को यह जानकारी दी है।

ED की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 8.83 करोड़ रुपये मूल्य की 14 संपत्तियां, अनवर ढेबर की 98.78 करोड़ रुपये की 69 संपत्तियां और त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी शामिल है। रायपुर में अनवर ढेबर की फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के तहत आने वाले होटल वेनिंग्टन कोर्ट को भी कुर्क किया गया है।

ED के मुताबिक, इसी आदेश के तहत विकास अग्रवाल उर्फ ​​सुब्बू की 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों और अरविंद सिंह की 11.35 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 121.87 करोड़ रुपये है। धनशोधन का यह केस 2022 में आयकर विभाग द्वारा IAS के अधिकारी टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक कोर्ट में दाखिल किए गए आरोपपत्र से संबंधित है।

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