कोर्ट से नहीं मिली लालू को राहत, HC ने कहा- 'पहले करें ये जरुरी काम'
कोर्ट से नहीं मिली लालू को राहत, HC ने कहा- 'पहले करें ये जरुरी काम'
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रांची: राष्ट्रिय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर आज मतलब शुक्रवार को रांची के उच्च न्यायालय (Ranchi High Court) में सुनवाई हुई। हालांकि यह घटना फिलहाल बेल या जेल के फैसले से पहले दस्तावेजों को लेकर फंस गया। जी हाँ, आज अदालत की तरफ से कई आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। साथ ही अदालत को याचिका में कुछ खामियां नजर आई। तत्पश्चात, उसे पूरा करने के लिए भी आज बोला गया है।

वही आज सुनवाई के चलते याचिका को देखकर अदालत ने पूछा कि क्या विभिन्न डिफेक्ट्स को अब दूर कर लिया गया है? इसपर लालू प्रसाद यादव के वकील ने इसे दूर करने की बात कही है। अब घटना की अगली सुनवाई आगामी 11 मार्च को होगी। इस बीच याचिका में जो भी कमियां हैं उसे अदालत ने पूरा करने के लिए भी बोला है।

गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सजा प्राप्त हुई है। वहीं लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से उनकी आयु एवं स्वास्थ्य का तकाजा देते हुए अदालत से जमानत देने की भी एक गुहार लगाई गई थी। ऐसा भी कहा गया था कि लालू यादव बीमार हैं इसलिए उन्हें राहत दी जाए तथा क्योंकि जितनी भी सजा लालू यादव को फिलहाल सुनाई गई है उसका आधा वक़्त तो वह जेल में बीता भी चुके हैं। 

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