2 किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पाई गई थी CM ममता की बहु, अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
2 किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पाई गई थी CM ममता की बहु, अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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कोलकाता: बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला और साली मेनका गंभीर को लेकर जारी जांच खत्म करने के लिए कहा है. जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने केंद्र सरकार के सीमा शुल्क वकील से कहा कि, 'दो वर्षों से जांच कर रहे हैं! इस बार जांच पूरी करें.' बता दें कि कोयला तस्करी के मामले में भी अभिषेक बनर्जी के साथ-साथ उनकी पत्नी और साली भी जांच के दायरे में हैं.

आज शुक्रवार (4 नवंबर) को जब मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचा, तो केंद्र सरकार के एक वकील ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिल्ली से नहीं आ सकते. एक और मामले में बीजी हैं. कुछ दिनों तक सुनवाई टालने की अपील की. अब मामले की सुनवाई दिसंबर में कि जाएगी. बता दें कि, अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला और साली मेनका गंभीर के खिलाफ दो वर्ष पूर्व दर्ज एक केस में सीमा शुल्क विभाग ने कानूनी कार्यवाही फिर से आरम्भ की है. केंद्रीय एजेंसी ने उन पर सोने की तस्करी करने का इल्जाम लगाया है. सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया. ऐसे में गुरुवार को न्यायमूर्ति टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच के सामने मामले को लिस्टेड किया गया. हालांकि, गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी, और कोर्ट ने शुक्रवार को ममता सुना. हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश से रुजिरा और मेनका को राहत मिली थी.

रिपोर्ट के अनुसार, 16 मार्च 2019 को रुजिरा और मेनका देर रात बैंकॉक से कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचे थे. सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक, उन्हें 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था. बाद में बिधाननगर पुलिस दो लोगों को VIP की पहचान के साथ ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां से ले आई थी. हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों को ख़ारिज किया. लगभग 6 दिन बाद 22 मार्च को कस्टम विभाग ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी और बाद में वे रुजिरा और मेनका को तलब किया गया था. उन्हें उस साल 8 अप्रैल को दोपहर में कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा गया था. 

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