खाप पंचायतों को शादी में दखल देने का अधिकार नहीं - सुप्रीम कोर्ट
खाप पंचायतों को शादी में दखल देने का अधिकार नहीं  - सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई दो बालिग शादी करते हैं, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता है. इनमें परिवार, समाज और अन्य संस्था शामिल है.

उल्लेखनीय है कि खाप पंचायत मामले की सुनवाई के समय सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुलासा कर दिया कि कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक या फिर संगठन के तौर पर शादी में दखल नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर दो लोग शादी करते है तो उनको जबरदस्ती अलग करना गलत और ग़ैर क़ानूनी है. कोर्ट ने खाप पंचायत के वकील को कहा कि आप कौन होते है दो वयस्कों की शादी में दखल देने वाले. कानून अपने हिसाब से काम करेगा. आपको ऐसे जोड़ों की चिंता न करें .

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इसमें ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है.सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर कोई गाइडलाइन जारी किये जाने की संभावना है. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने दिल्‍ली के ख्‍याला में हुई अंकित सक्सेना की मौत का मामला उठाया.जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इसलिए इंकार कर दिया, क्योंकि यह मामला कोर्ट के सामने नहीं आया है.

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