श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सरकार ने मानव कवच बने फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है. इस मामले में जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को डार को दस लाख मुआवजा देने को कहा था.
उल्लेखनीय है कि गत नौ अप्रैल को फारूक डार को श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के समय सेना की जीप पर बांधकर मानव ढाल बनाकर घुमाया गया था. इस मामले को लेकर देशभर में सेना के रवैये पर कई सवाल उठे थे. कुछ ने इसे सही तो कुछ ने गलत बताया था. इस मामले में जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बिलाल नजाकी ने जुलाई में राज्य सरकार को डार को मुआवजे के तौर पर दस लाख रुपए देने का निर्देश दिया था.
बता दें कि इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को दिए जवाब में उपसचिव (गृह) मुश्ताक अहमद ने स्पष्ट कहा कि उसके पास ऐसी कोई नीति नहीं है, जो ऐसे मामलों में मुआवजे के भुगतान को कवर कर सके. परीक्षण में जिन आधारों पर मुआवजे की सिफारिश की गई उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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