पसंद के व्यक्ति से शादी करना बालिग व्यक्ति का मौलिक अधिकार, कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश
पसंद के व्यक्ति से शादी करना बालिग व्यक्ति का मौलिक अधिकार, कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश
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प्रयागराज: देश में कथित लव जिहाद शोर के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक-युवती का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिला है. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ ही दिन पहले ऐसा ही फैसला सुनाया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक बालिग नागरिक को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है.  27 नवंबर को बेंगलुरु के रहने वाले एचबी वाजिद खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर दी गई ये आजादी का अतिक्रमण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसमें धर्म और जाति भी कोई मायने नहीं रखते हैं. 

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वजीद खान ने उच्च न्यायालय में हैबियस कॉरपस याचिका दाखिल कर अपने सहयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राम्या को अदालत में पेश करने और उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध किया था. कोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए चंद्रा लेआउट पुलिस ने राम्या को कोर्ट के समक्ष पेश किया. इस सुनवाई के दौरान राम्या के माता पिता गंगाधर और गिरिजा और वजीद खान की मां श्रीलक्ष्मी भी कोर्ट में उपस्थित थे.  राम्या ने अदालत ने को कहा कि वो फिलहाल एक NGO के साथ रह रही थी. राम्या ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता वजीद खान के साथ उसके विवाह का विरोध कर रहे हैं.  इस पर कोर्ट ने जिस एनजीओ के साथ राम्या रह रही थी उसे छोड़ने का आदेश देते हुए कहा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते राम्या अपने जिंदगी के फैसले लेने को लेकर सक्षम है.

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