जिगिशा हत्याकांड- तीन दोषी करार
जिगिशा हत्याकांड- तीन दोषी करार
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नई दिल्ली: आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिशा घोष हत्या और लूटकांड मसले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट है कि आरोपियों ने अपराध किया था। मिली जानकारी के अनुसार जिगिशा की 18 मार्च 2009 को कार्यालय से घर लौटते समय अपहरण हो गया था। उसके बाद उसकी हत्या की जानकारी सामने आई थी। दरअसल जिगिशा का शव हरियाणा के सूरजकुंड के समीप से बरामद हुआ था। गौरतलब है कि जिगिशा 28 वर्ष की थी। वह प्रबंधन कंसल्टेंसी फर्म में काम करती थी और वह आॅपरेशंस मैनेजर के पद पर कार्यरत थी।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या, अपहरण, लूटपाट, फर्जीवाड़े और साझा मंशा के तहत दोषी बताया। रवि कपूर ने आग्नेय अस्त्र का उपयोग भी किया था। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों की ओर ठिकाने लगा दिया था।

न्यायालय का कहना था कि यह स्पष्ट है कि आरोपियों ने अपराध किया था। जिगिशा अपने घर नहीं पहुंची थी। तीनों ने जिगिशा का अपहरण किया था और उसके पास की सोने की चेन, दो मोबाईल फोन, दो अंगूठियां और डेबिट कार्ड आदि लूट लिए थे। इन तीनों को ही न्यायालय ने अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया।

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