जिया खान मर्डर केस में CBI ने किया बड़ा खुलासा
जिया खान मर्डर केस में CBI ने किया बड़ा खुलासा
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अभी जिस प्रकार से पूर्व में हमे बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जिया खान की मौत को लेकर जारी जांच प्रक्रिया के धीमा होने को लेकर उनकी मां ने सवाल किए थे। जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया था व मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले में कार्यवाही में देरी होने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। तथा अब इस मामले में पता चला है कि देश की सर्वोच्च तहकीकात वाली संस्था सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें इस एक्ट्रेस के मर्डर के सबूत नहीं मिले।

सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा, 'सीबीआई के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आरोपी सूरज पंचोली को बचाया जाए।' बता दें कि जिया को 3 जून 2013 को 25 साल की उम्र में उनके जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। जिया की मां ने सूरज को अपनी बेटी का कातिल बताया था।  इस बाबत हाईकोर्ट ने कहा कि जिया की मां राबिया खान की पिटीशन पर फैसला 23 अगस्त को सुनाया जाएगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि सूरज के खिलाफ ट्रायल पर स्टे रहेगा। सीबीआई ने कोर्ट को और क्या बताया?

सीबीआई ने जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस प्रकाश नाइक की बेंच को बताया, 'हमारी जांच के मुताबिक जिया की मौत फांसी लगाने के चलते हुई थी। 'कोई खुली हुई खिड़की से फ्लैट में दाखिल हुआ था, ये थ्योरी राबिया ने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी।' 'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई फ्लैट में दाखिल हुआ।' 'जिया के गले में जो निशान पाए गए, वो उसके दुपट्टे के हो सकते हैं। इसका यूज उसने खुद को टांगने के लिए किया था।'  गौरतलब है कि मई 2016 में हुई सुनवाई के दौरान राबिया के वकील ने कोर्ट से कहा था कि सूरज के खिलाफ रेप और मर्डर और अबॉर्शन का केस दर्ज किया जाए।

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