बलात्कार के आरोप में काटी 2 साल की जेल, फिर बरी होते ही पुलिस पर ठोका 10 हजार करोड़ का दावा
बलात्कार के आरोप में काटी 2 साल की जेल, फिर बरी होते ही पुलिस पर ठोका 10 हजार करोड़ का दावा
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आदिवासी व्यक्ति को सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 वर्ष जेल की सजा काटनी पड़ी। अब अदालत ने उसे बाइज्जत रिहा कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि बेगुनाह होने के पश्चात् भी उसे कड़ी सजा काटनी पड़ी। इस कारण समाज में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा तथा उसके पत्नी बच्चे सड़क पर आ गए। अब पीड़ित शख्स ने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिला अदालत में 10 हजार करोड़ से अधिक का दावा ठोका है। इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। 

पीड़ित आदिवासी कांतिलाल सिंह उर्फ कांतु ने बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। पुलिस ने उसे सामूहिक बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाया था। 5 वर्ष हो गए परेशान होते-होते। 3 वर्ष पुलिस परेशान करती रही। बेगुनाह होते हुए भी उसे 2 वर्षों तक जेल की प्रताड़ना सहना पड़ी। जिसके कारण उसका परिवार सड़क पर आ गया तथा उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। क्योंकि परिवार में वो ही अकेला कमाने वाला था। जेल से बाहर आने के पश्चात् वह बच्चों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। 

कांतु ने बताया कि वह ऐसे मामलों को लेकर समाज में जागरुकता लाना चाहता है। पुलिस ऐसे मामलों की गंभीरता से तहकीकात करनी चाहिए। यदि कोई महिला किसी को झूठे मामले में फंसाए तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। कांतू की ओर से अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने राज्य शासन एवं पुलिस अफसरों के खिलाफ 10 हजार 6 करोड़ 2 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दावा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया है। अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने बताया कि मानव जीवन का कोई मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। पुलिस एवं राज्य सरकार के कारण कांतु का जीवन बर्बाद हो गया। उसे बेगुनाह होने के बाद भी 2 वर्षों तक जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। कांतु के परिवार में वृद्ध मां मीरा, पत्नी लीला एवं 3 बच्चे हैं। सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है।

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