शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जेल या बेल ? अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद
शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जेल या बेल ? अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद
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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गया है। शराब घोटाले में लगे आरोपों के चलते तिहाड़ जेल में कैद आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ मनीष सिसोदिया की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। CBI और ED मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सबसे बड़ी अदालत से राहत मांगी है।

बता दें कि,  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में 6 जुलाई को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला ले लिया था। दरअसल, सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CBI और ED दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला दिया था। उन्होंने सिसोदिया की जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा था कि, वो इस स्टेज पर पर जमानत के योग्य नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।  

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