LIVE : इंटरनेशनल कोर्ट में जाधव पर सुनवाई शुरू, भारत रख रहा है अपना पक्ष
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हेग। नीदरलैंड के हेग पर विश्वभर की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस (International Court of Justice) द्वारा पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को लेकर सुनवाई शुरू हुई है। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना का वही पूर्व अधिकारी है जिसे पाकिस्तान ने पकड़कर राॅ के एजेंट होने का आरोप लगाया और इसे सैन्य न्यायालय के माध्यम से ।

साल्वे जाधव को लेकर अपनी दलीलें दे रहे हैं इस दौरान उन्होंने कहा कि जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। पाकिस्तान द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भारत को जानकारी मिली पाकिस्तान के सवा अरब लोग न्याय की उम्मीद में हैं। जब जाधव से मिलने की मांग की गई तो उससे मिलने का समय तक नहीं दिया गया। हरीश साल्वे ने कहा कि इस तरह से बिना किसी कानूनी मदद किए मौत की सजा सुनाई जाना वियना संधि का उल्लंघन है।

भारत की ओर से श्री शर्मा ने भी पक्ष रखते हुए कहा कि वियना संधि में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों देशों में से किसी के भी नागरिक को पकड़ने पर उसे काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया के लिए आर्थिक मदद ये देश ही उपलब्ध करवाऐंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात कर रहा है। वह किसी की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है। वियना संधि के अनुच्छेद 36 का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मामले में दखल दे सकता है।

भारत व पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देश हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान द्वारा भारत की मांग को नकारते हुए इस प्रकरण को रद्द करने की मांग की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस सुनवाई के लिए तैयारी की हुई है माना जा रहा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के उस वीडियो को सामने रख सकता है जिसमें जाधव ने कथित तौर पर पाकिस्तान के आरोप को स्वीकार किया था।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को पीओके के बलूचिस्तान से पकड़ा था। कुलभूषण पर आरोप लगाया था कि वे राॅ के एजेंट हैं मगर भारत ने कहा था कि वे कारोबार को लेकर वहां गए थे। जासूसी से लेकर कुलभूषण का कोई संबंध नहीं था।

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