इंदौर: होटल रेडिसन से FSSAI ने जब्त की एक्सपायरी सामग्री
इंदौर: होटल रेडिसन से FSSAI ने जब्त की एक्सपायरी सामग्री
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इंदौर: लोगों को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन परोसना किसी भी खाद्य सेवा उद्योग की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में सुरक्षित भोजन को संभालने के लिए सतर्कता तथा उपाय करना कस्टमर्स का भरोसा तथा यकीन हासिल करने के लिए जरुरी हो जाता है। होटल खाद्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं तथा FSSAI के दायरे में आते हैं। FSSAI के आदेश के मुताबिक, होटल तथा रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति द्वारा रेट किए गए सभी 5 स्टार होटलों को FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की जरुरत होती है। वही 5 सितारा होटलों से खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वैदेही कलजुनकर वैज्ञानिक तथा मुकेश गीते FSSAI पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के तकनीकी अफसर समेत अफसरों ने अपनी टीम के साथ शीला गौली, नामित अधिकारी तथा केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, मध्य प्रदेश में इंदौर के एक 5 सितारा होटल का मुआयना किया। 

वही परिसर का मुआयना करने पर सामान्य स्वच्छता तथा प्रमुख गैर-अनुपालन पाए गए। इनमे कुछ कच्चा माल जैसे चाय, माउथ फ्रेशनर, पीनट बटर, सिरके का इस्तेमाल भोजन तैयार करने के लिए किया जाता मगर इनकी एक्सपायरी डेटेड निकल चुकी थी। दरअसल, अपने संबंधित उत्पाद लेबल के मुताबिक, दिनांक से पहले ये सभी सामान अच्छे थे। मगर एक्सपायर होने के पश्चात् अगर इन कच्चे माल का इस्तेमाल भोजन तैयार करने में किया जाता है तो यह ग्राहकों के लिए सुरक्षित नहीं होता है तथा लोगों से सेहत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता था। इसलिए, हालात की गंभीरता को देखते हुए ख़त्म हो चुके उत्पादों को समाप्त कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया कि भंडारण कंटेनरों में रखे कच्चे आलू तथा अदरक सड़े हुए थे। सड़े हुए आलू तथा अदरक की छंटाई नहीं की गई थी। किचन क्षेत्र में बगैर छिले उबले आलू सड़े हुए मिले। साथ ही ये भी देखा गया कि यहां अचार वाले अचार के घड़ों को बगैर ढक्कन के खुला रखा जाता था। यहां कीट नियंत्रण प्रबंधन नहीं था क्योंकि स्टाफ कैंटीन तथा कच्चे माल के भंडारण क्षेत्र में तिलचट्टे तथा मक्खियाँ पाई गई। साथ ही प्रलेखन तथा रिकॉर्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई थी। FBO अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कीट नियंत्रण प्रबंधन, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, रिकॉर्ड, स्वीकृत विक्रेता सूची, उपभोक्ता शिकायत निवारण आदि के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल रहा। FSSAI के आदेश के मुताबिक, FOSTAC प्रशिक्षित पर्यवेक्षक को नियुक्त नहीं किया गया था।

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