दुर्घटना होने पर यात्रियों को मिलेगा दुगुना मुआवजा
दुर्घटना होने पर यात्रियों को मिलेगा दुगुना मुआवजा
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नई दिल्ली : रेल मंत्रालय अपने यात्रियों की सुविधा में निरन्तर इजाफा कर रहा है.इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को दुगुना करने की घोषणा की है. नया नियम 01 जनवरी 2017 से लागू किया जाएगा बता दें कि 19 साल बाद भारतीय रेलवे ने दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे को अब दुगुना करने का निर्णय लिया है.हालाँकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि रेल दुर्घटनाओं में दी जाने वाली हर्जाने की राशि को बढ़ाना जरूरी है.इसके बाद भारतीय रेलवे ने यह ठोस कदम उठाया.

आपको जानकारी दे दें कि नए नियम के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को 4 लाख की बजाए 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें वे सभी यात्री भी शामिल होंगे जो अपने शारीरिक अंग गंवा चुके होंगे या दिव्यांग हो गए हो. इसके अलावा 34 अन्य प्रकार की चोट के लिए भी मुआवजा दुगुना करके 7.2 लाख रुपए तक किया गया है.

इस नई सुविधा की और विस्तृत जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने बताया कि मुआवजे की यह सुविधा कंफर्म, आरएसी और वेटिंग लिस्ट रखने वाले सभी श्रेणी के यात्रियों को मिलेगी.इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए, अस्पताल के खर्चे के लिए 2 लाख और दुर्घटनास्थल से शव ले जाने के लिए दिए जाएंगे.

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