40 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को GST में छूट, वित्त मंत्रालय ने किए बड़े ऐलान
40 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को GST में छूट, वित्त मंत्रालय ने किए बड़े ऐलान
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को करदाताओं के हिट में कई बड़ी घोषणाएं की है। इसी क्रम में 40 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वाले कारोबारियों को GST से छूट देने का ऐलान किया गया है। पहले यह अवधी 20 लाख रुपये तक की थी। इसके अलावा जिन कारोबारियों की सालाना आमदनी 1.5 करोड़ रुपये तक है, वे कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। इस स्कीम को चुनने के बाद उन्हें सिर्फ एक फीसद की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा।  

इसके साथ ही, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं और महज 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, GST लागू होने के बाद टैक्सपेयर बेस तक़रीबन दोगुना हो गया है। इसे लागू किए जाते वक़्त GST द्वारा कवर किए गए एसेसिज की संख्या तक़रीबन 65 लाख थी। अब यह बढ़कर 1.24 करोड़ से ज्यादा हो गई है। GST में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं। 

इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा है कि छोटी और मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं अभी साफ़ नहीं हो सकी हैं। लॉकडाउन के बाद जो वित्तीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनका ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि वे बगैर किसी विशेष प्रयास के चल रही हैं।

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