ITR भरने की डेडलाइन तो 31 दिसम्बर है, किन्तु टैक्स जमा नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना
ITR भरने की डेडलाइन तो 31 दिसम्बर है, किन्तु टैक्स जमा नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण इस साल (वित्त वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न आप 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं. पोर्टल में बार-बार आ रही गड़बड़ी के कारण सरकार ने ये डेडलाइन दी है. ऐसे में भले ही आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर दें, किन्तु यदि टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपको पेनल्टी देनी होगी. वो भी पूरे 1 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से. हालांकि, ये पेनल्टी तभी लगेगी, जब आपके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से अधिक है.

इस बारे में विशेषज्ञ हैं कि इनकम टैक्स की देनदारी दो तरीके से निर्धारित की जाएगी. पहला इंडिविजुअल बिजनेस कैटेगरी में आने वाले. दूसरा, वो लोग जो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और जिनके टैक्स का ऑडिट होता है. पहले वाले मामले में बकाया टैक्स जमा करने की अंतिम तिथी 31 जुलाई है. जबकि दूसरे मामले में 31 अक्टूबर. हालांकि, दोनों ही केस में पेंडिंग टैक्स की रकम 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए.

दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना और आपके ऊपर जो टैक्स बन रहा है, उसे जमा करना दो अलग-अलग बातें हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि इनकम टैक्स के सेक्शन 234A के अनुसार, टैक्स की देनदारी वक़्त से जमा न करने पर आपके ऊपर प्रतिमाह 1 फीसद की पेनल्टी लगती है. ये जुर्माना उसी अमाउंट पर लगेगा, जितना कि आपका टैक्स भरने से बचा है.

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