तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल जेल की सजा
तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल जेल की सजा
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) अध्यक्ष इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है यानी वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में इमरान खान को "भ्रष्ट आचरण" का दोषी करार दिया। कोर्ट ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

उनकी पार्टी PTI ने एक बयान में कहा है कि, "यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है कि कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो (सरकार) इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालना चाहतीहै।" आज सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि, "इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।" 

खान पर अपने 2018 से 2022 के कार्यकाल के दौरान, देश के कब्जे में मौजूद, उपहार खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी।

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