ITR Last Date: अगर अपने भी अब तक नहीं भरा है ITR, तो जल्दी करें, पेनल्टी लगानी की तैयारी में है विभाग
ITR Last Date: अगर अपने भी अब तक नहीं भरा है ITR, तो जल्दी करें, पेनल्टी लगानी की तैयारी में है विभाग
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने उन करदाताओं के लिए चेतावनी जारी की है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आयकर विभाग के पोस्ट में संशोधित और विलंबित ITR के बीच अंतर का भी उल्लेख किया गया है।

एक्स पर पोस्ट में कहा गया है कि, "कृपया ध्यान दें करदाता, 31 दिसंबर, 2023 निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए विलंबित/संशोधित ITR दाखिल करने का आपका आखिरी मौका है। जल्दी करें! नियत तारीख से पहले अपना ITR दाखिल करें।" आयकर विभाग के नियमों ने मूल्यांकन वर्ष 2020-21 से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों को इनकम टैक्स देना होगा, उनके लिए इसमें तीन मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं। ये हैं: यदि प्रति व्यक्ति ने एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या अधिक जमा किया है, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक का कुल व्यय किया है, और कुल व्यय अधिक है बिजली बिल के भुगतान के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं।

विभाग ने यह भी कहा है कि जो लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। विलंबित ITR के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं है, एक निर्धारिती को एक विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिसूचित फॉर्म का उपयोग करना होगा। यदि कोई करदाता विलंबित ITR भी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे कुछ "प्रतिकूल परिणाम" का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, नुकसान (गृह संपत्ति से आय के अलावा) को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत शुल्क लगाया जाएगा, करदाता धारा 10ए और 10बी के तहत छूट का भी हकदार नहीं होगा, और अध्याय VI-ए के भाग-सी के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

धारा 234F में छोटे करदाताओं के लिए 5,000 रुपए या 1,000 रुपए का जुर्माना अनिवार्य है, और लंबित आयकर भुगतान पर धारा 234A के तहत 1 प्रतिशत प्रति माह दंडात्मक ब्याज लागू है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम दाखिल किए गए ITR को 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना है। प्रसंस्करण शुरू करना आवश्यक है और किसी भी असत्यापित ITR को आयकर विभाग द्वारा दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा।

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