दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, कहा- ठीक से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो...
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, कहा- ठीक से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो...
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है वही इस बीच भारत में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय अलर्ट हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की तरफ से मास्क न पहनने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि ठीक से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो, नो फ्लाई सूचि में डाल दो।

जस्टिस सी हरिशंकर ने आदेश पारित करते हुए कहा, 'कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नियमों में ढिलाई सहन नहीं की जाएगी, विमान में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं, यदि उनमें से कोई पैसेंजर कोरोना संक्रमित होता है, तो यह अन्य पैसेंजर पर प्रभाव डाल सकता है, यह सामान्य ज्ञान का विषय है। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि यदि कोरोना का रोगी भले ही वह एसिम्टोमैटिक ही क्यों न हो, वह एक हाथ की लंबाई पर खड़े होकर बात कर रहा है तो वह वायरस प्रसारित करने के लिए काफी है। 

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि कोई ठीक से मास्क नहीं लगा रहा है तो उसे प्लेन से उतार दीजिए तथा नो फ्लाई लिस्ट में डाल दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सी हरि शंकर ने मास्क न लगाने तथा सामाजिक दुरी का पालन नहीं करने वाले पैसेंजर के विरुद्ध स्वत: संज्ञान लिया। दरअसल, 5 मार्च को कोलकाता जाते वक़्त जस्टिस ने देखा कि पैसेंजर जिद्दी हैं तथा फ्लाइट अटेंडेंट के आदेशों को नहीं सुन रहे हैं तथा मास्क ठीक से पहन नहीं रहे हैं।

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