अगर आज भी नहीं भरा आयकर तो एक जनवरी से आपको लगेगी दोगुनी पेनल्टी
अगर आज भी नहीं भरा आयकर तो एक जनवरी से आपको लगेगी दोगुनी पेनल्टी
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नई दिल्ली:  एक जनवरी 2019 से बैंकिंग, इंश्योरेंस और आयकर सहित आम आदमी को प्रभावित करने वाले छह नए नियम लागू किए जाएंगे. 5 लाख रुपए से अधिक आमदनी वाले जो करदाता 31 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न नहीं भर पाएंगे, उन्हें दोगुनी (10,000 रुपए) पेनल्टी भरनी पड़ेगी. इसके साथ ही मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम और क्रेडिट कार्ड नहीं चलेंगे. इन्हें ज्यादा सुरक्षा फीचर वाले नए कार्डों से बदल दिया जाएगा. 

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वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न 31 जुलाई तक बिना किसी पेनल्टी के जमा किया जा सकता था, इसके बाद 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 लाख से अधिक वार्षिक आय वालों को 5 हजार रुपए की पेनल्टी देने के बाद ही रिटर्न भरने की अनुमति थी. लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसे करदाता रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो एक जनवरी से यह पेनल्टी दोगुनी 10 हजार रुपए हो जाएगी.

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दोगुनी 10 हज़ार रुपए की पेनल्टी भरकर करदाता 31 मार्च 2019 तक रिटर्न भर सकेंगे. 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए यह पेनल्टी 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने पर 1 हजार रुपए थी, जो 31 मार्च 2019 तक इतनी ही रहने वाली है. इसके साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर भी एक जनवरी से इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को उड़ानों के बारे में बार-बार दी जाने वाली जानकारी सिर्फ एक बार अनाउंसमेंट कर दी जाएगी.

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