सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर देना होगा पांच लाख रूपए मुआवजा : हाईकोर्ट
सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर देना होगा पांच लाख रूपए मुआवजा : हाईकोर्ट
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पटना: हाईकोर्ट के आदेश जारी करते हुए कहा है की सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर अब कम से कम पांच लाख रुपए बतौर मुआवजा देना होगा.  पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवा दो लाख रुपए मुआवजा मिलता था. हाल के दिनों में पटना हाई कोर्ट ने ऐसे एक नहीं कई केस में पांच लाख रुपए 6 प्रतिशत सूद के साथ देने का आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार, रोहतास जिला के कुम्हउ गांव स्थित सती माई स्थान के समीप खेल रहे बच्चों को टेम्पू द्वारा धक्का मारे जाने से विकास कुमार नामक एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था. आनन-फानन परिजन इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले गए, जहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. बच्चे की मौत के बाद उसके माता-पिता ने दुर्घटना दावा के लिए केस दायर किया, जिसमें गाड़ी मालिक सहित गाड़ी का इंश्यूरेंस करने वाली प्राइवेट कंपनी को पार्टी बनाया गया.

न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की अलग-अलग एकलपीठ ने मृत नाबालिग के माता-पिता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 6 प्रतिशत ब्याज के साथ एक लाख 54 हजार पांच सौ रुपए देने का आदेश दिया. लेकिन बच्चे के मां-बाप ने राशि को काफी कम बता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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