हैदराबाद निजाम फंड केसः पाकिस्तान को लगा करारा झटका, हरीश साल्वे ने कही यह बात
हैदराबाद निजाम फंड केसः पाकिस्तान को लगा करारा झटका, हरीश साल्वे ने कही यह बात
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नई दिल्लीः हैदराबाद के 7वें निजाम के खजाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। यह मामला ब्रिटिश कोर्ट में चल रहा है। पाकिस्तान को इस मामले में ब्रिटिश कोर्ट से झटका मिला है। हैदराबाद फंड मामले भारतीय वकील हरीश साल्वे ने बताया कि इतिहासकारों को पाकिस्तान में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने में दिलचस्पी होगी कि वह हथियारों की आपूर्ति कर रहा था।

वरिष्ठ वकील ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से कहा कि इतिहासकार पाकिस्तान को खुली स्वीकृति देने में दिलचस्पी रखते है कि वे हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे। और वे किसे आपूर्ति कर सकते थे स्पष्ट रूप से भारत में रजाकार को। ब्रिटेन की कोर्ट ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान द्वारा हैदराबाद को हथियारों की आपूर्ति करने के सबूत थे। साथ ही अदालत ने हैदराबाज के निजाम की करीब 306 करोड़ रूपये भारत को देने का फैसला सुनाया है। ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि निजाम के 306 करोड़ रूपये भारत को दिए जाएं।

अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इस धन राशि पर निज़ाम के उत्तराधिकरियों और भारत का हक है। अपने फैसले में, यूके उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस फंड का उद्देश्य हथियारों के शिपमेंट के लिए भुगतान या एक बाहरी उपहार के रूप में किया गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस पैसे के हकदार हैदराबाद के 7वें निजाम के दोनों पोते और भारत है। बता दें कि बंटवारे के वक्त हैदराबाद रियासत का भारत में विलय काफी संघर्षपूर्ण रहा था। 

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