पति ने स्पीड पोस्ट से भेजा पत्नी को 'ट्रिपल तलाक'

जयपुर: जयपुर निवासी 25 वर्षीय आफ्रीन रहमान को उनके पति द्वारा 'ट्रिपल तलाक' दिया गया है. महिला के पति द्वारा अपन पत्नी को स्पीड पोस्ट भेज कर तलाक दिया गया है. जिसके बाद महिला द्वारा इस्लामिक 'ट्रिपल तलाक' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गयी है. 

दरअसल मुस्लिम समाज में तलाक-ए-बिदत के तहत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को माहवारी के दौरान केवल तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे सकते है. इस नियम को ट्रिपल तलाक कहते है. 

महिला के अनुसार, "इस के लिए प्रताड़ित किया जाना शुरू कर दिया गया. इक विवाह पोर्टल के जरिये मेरा विवाह 2014 में हुआ था. शादी करीब 2-3 माह बाद ससुराल वालो द्वारा दहेज़ द्वारा दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था . जिसके बाद मैं अपने मायके आने रहने लगी. कुछ दिनों बाद मुझे पति द्वारा यह स्पीड पोस्ट मिला. जिसमे पति ने तलाक देने की बात कही गयी है."

सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति के जायजे के लिए एक कमिटी का गठन किया गया था. जिसके बाद कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में 'ट्रिपल तलाक' को पूरी तरह बंद करने की मांग की गयी थी.

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