पत्नी के कारण बेरोजगार हुआ पति, कोर्ट ने कहा- 'हर महीने बीवी दे 5 हजार रुपये'
पत्नी के कारण बेरोजगार हुआ पति, कोर्ट ने कहा- 'हर महीने बीवी दे 5 हजार रुपये'
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के फैमली कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया. अदालत ने पति के अधिकार में फैसला सुनाते हुए कहा कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी को बेरोजगार पति को 5 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे. पीड़ित के अधिवक्ता मनीष झरौला ने बताया कि पति ने पत्नी के कारण पढ़ाई छुटने तथा बेरोजगार होने का हवाला देकर अदालत में केस दर्ज कराया था.

प्राप्त खबर के अनुसार, वर्ष 2022 में लड़की ने लड़के को प्रपोज किया तथा कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है. उस वक़्त लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था. फिर दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. दोनों इंदौर के किराए के घर में रहने लगे. पीड़ित पति ने कहा कि शादी के 1 महीने पश्चात् से ही उसकी पत्नी निरंतर उसे परेशान करने लगी थी. जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सम्मिलित थी. उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया. मानसिक प्रताड़ना से परेशान पति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया तथा उज्जैन अपने माता-पिता के पास रहने लगा. 

तत्पश्चात, पत्नी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला एवं पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने पत्नी से परेशान है. उसके साथ रहना नहीं चाहता है. फिर मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा तथा अदालत ने सारी दलीलों को सुनने के बाद पत्नी को कहा कि अब तुम्हें पति को भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये प्रत्येक महीने देने होंगे. अमन के वकील मनीष झरौला ने बताया कि पत्नी को पति को भरण पोषण भत्ता देने का संभवत मध्य प्रदेश में यह पहला मामला कह सकते हैं. इसके पूर्व अन्य शारीरिक मानसिक मामलों में अवश्य पत्नी को पति को भरण पोषण दिया होगा.  

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