नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को और 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद ये आदेश लागू हो गया है। इससे पहले, यूपीए सरकार ने 1 फरवरी 2014 को सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे मोदी सरकार ने और पांच सालों के लिए आगे बढ़ा दिया है।
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इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप धारा (1) और (3) के तहत केंद्र सरकार सिमी को एक गैरकानूनी संगठन के तौर पर घोषित करती है। इस नोटिफिकेशन के बाद सिमी पर लगा प्रतिबंध अगले पांच वर्षों के लिए लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय के पास ऐसे 58 मामलों की सूची है जिसमें सिमी के सदस्य शामिल हैं। मंत्रालय ने इस बाबत कहा है कि सिमी, देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हुए लोगों की सोच को बिगड़ रहा है।
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गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा और एकता के खिलाफ है। अगर सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई गई और नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेगा। ये अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर तथा राष्ट्रविरोधी भावनाओं को भड़काते हुए भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बाधित करेगा।
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