दिल्ली दंगा : उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजुरी

दिल्ली दंगा : उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजुरी
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नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में UAPA के तहत अरेस्ट किया था. कानून के मुताबिक, UAPA के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य है.

दिल्ली पुलिस को लगभग एक सप्ताह पहले मंजूरी मिली थी. बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत दिल्ली पुलिस कोर्ट मे आरोपपत्र दाखिल करने जा रही है. इसके अलावा अपराध शाखा भी उमर खालिद के खिलाफ जल्द ही आरोपपत्र दाखिल करेगी. दिल्ली पुलिस की ओर से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से संबंधित मामले में अरेस्ट किया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जुडिशल कस्टडी 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी.

उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने पूरा सहयोग किया है. ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई याचिका गलत है.

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