Sep 04 2015 09:07 AM
नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि उसने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि वह FCRA खातों पर स्टे के बावजूद उनका संचालन कर रहा था। गृह मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दावा किया कि ग्रीनपीस ने अपने विदेशी और घरेलू अंशदानों को मिलाकर विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) का उल्लंघन किया।
यह हलफनामा NGO की उस अर्जी पर दायर किया गया है, जिसमें उसने अपने FCRA पंजीकरण पर स्थगन तथा विदेशी व घरेलू अंशदान खातों के संचालन पर रोक लगाने के कदम को चुनौती दी थी। अदालत ने बीती 27 मई को ग्रीनपीस को अनुमति दी थी कि वह अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ताजा घरेलू दान प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के वास्ते अपने 2 खातों का प्रयोग कर सकता है।
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