हिट एंड रन केस के आरोपी विस्मय शाह को पांच साल की सजा
हिट एंड रन केस के आरोपी विस्मय शाह को पांच साल की सजा
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अहमदाबाद : 24 फरवरी 2013 को अहमदाबाद में हुए बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी विस्मय शाह को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाही करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम पटेल ने आरोपी, पीड़ित पक्षों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विस्मय को दोषी करार दिया. सजा के अलावा विस्मय की पीड़ित पक्ष के परिजनों को 5-5 लाख रुपये बतौर मुआवजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बयान बदलने वालों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है.

बता दे कि विस्मय शाह ने 24 फरवरी 2013 को शहर के वस्त्रापुर स्थित लाड सोसायटी के पास अपनी BMW कार से दो मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी. इस घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवको शिवम दवे और राहुल पटेल की मौत हो गई थी. घटना के बाद से ही शाह कहीं फरार हो गया था और बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. शाह करीब एक साल तक जेल में रह चुका है, फिलहाल वह जमानत पर है.

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