हाई कोर्ट ने पीएससी-2012 साक्षात्कार रिजल्ट से रोक हटायी : मध्यप्रदेश
हाई कोर्ट ने पीएससी-2012 साक्षात्कार रिजल्ट से रोक हटायी : मध्यप्रदेश
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जबलपुर: 9 अगस्त को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक नए अंतरिम आदेश के जरिए पीएससी-2012 के साक्षात्कार के रिजल्ट व नियुक्तियों पर लगाई गई रोक समाप्त कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सुभाष काकड़े की डिवीजन बेंच में मामला रीकॉल होकर नए सिरे से सुना गया. इस दौरान पीएससी-2012 के इंटरव्यू में सफल उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा. उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए दलील दी कि पूर्व में हाईकोर्ट की यही बेंच पीएससी-2012 के साक्षात्कार के रिजल्ट व नियुक्तियों पर रोक की मांग संबंधी पुनरीक्षण याचिका और उसके बाद रिट अपील खारिज कर चुकी है. ऐसे में आशीष राय नामक असंतुष्ट पीएससी उम्मीदवार की नई रिट अपील पर अंतरिम स्थगनादेश भला कैसे पारित कर दिया गया? हाईकोर्ट ने यह आपत्ति गंभीरता से लेते हुए बिना फाइल बुलाए अपना ही 9 अगस्त का एंटरिम स्टे ऑर्डर रीकॉल कर लिया.

सुप्रीम कोर्ट से एसटीएफ को जारी हो चुके हैं नोटिस- बहस के दौरान यह भी बताया गया कि पीएससी-2012 के सिलसिले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है, जिसकी प्रांरभिक सुनवाई के बाद एसटीएफ को नोटिस जारी हो चुके हैं. जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विचाराधीन है और हाईकोर्ट पहले ही अवधेश पाठक व मुकेश राणा की पुनरीक्षण याचिका व रिट अपील मेरिट बेस पर खारिज कर चुका है, तो उसी नेचर के अन्य केस में एंटरिम स्टे जारी होना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं.

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