इस मामले पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे
इस मामले पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे
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इंदौर/ब्यूरो। एलआईजी तिराहा पर दुकानें तोड़ने के मामले में पीड़ित चार दुकानदारों की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में स्टे दिया है जबकि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। 

31 अगस्त को मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए एलआईजी चौराहा पर वर्षो से काबिज दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए तोड़ने के नोटिस जारी किए थे। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता दुकानदार आशीष अबरोल, राजू वर्मा, दाऊद पटेल व तलविंदर कौर की ओर से एडवोकेट मनीष यादव व रोहित उज्जैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तर्क रखे कि हॉउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्दोष लोगों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। 

सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई आदेश नहीं हुआ और न ये उसमे पार्टी है। ये सभी विधिक रूप से पिछले 30 वर्षों से व्यापार कर रहे है। मामले में जज विजय कुमार शुक्ल व्यापारी आशीष और राजू को और जज सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने व्यापारी दाऊद और तलविंदर कौर के पक्ष में आदेश जारी करते हुए तोड़फोड़ के मामले में स्टे दिया है।

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