टीटीडी कल्याण मंडप के भूविवाद पर अदालत ने कही यह बात
टीटीडी कल्याण मंडप के भूविवाद पर अदालत ने कही यह बात
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खम्मम : तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीते कल यह कहा है कि, 'भगवान के नाम पर जमीन पर कब्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान भी कानून से ऊपर नहीं है.' जी दरअसल खम्मम में टीटीडी क्लायण मंडप के भूविवाद को लेकर विश्व हिन्दू परिषद के प्रधान सचिव अल्लिका अंजय्या द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई कर दी है.

इस दौरान जो याचिकाकर्ता था उसने कोर्ट को बताया कि, 'टीटीडी की 12 गुंटा जमीन वापस ली जा रही है.' इसके जवाब में सरकार ने टीटीडी के पास 12 गुंटा अतिरिक्त जमीन होने का हवाला दिया. वहीँ इस दौरान खम्मम कार्पोरेशन ने अदालत को यह भी बताया कि टीटीडी बगल की जमीन भी हथियाने का प्रयास कर रही है. वहीँ इस दौरान जब कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी तो सुनने के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को संदेहास्पद बता दिया.

उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि 'जमीन वापस लेने पर टीटीडी क्यों चुप्पी साधी हुई है.' इसके आगे कोर्ट ने कहा कि 'हो सकता है कि इस जनहित याचिका के पीछे टीटीडी हो.' इस दौरान कोर्ट ने सरकारी जमीन पर टीटीडी का अतिक्रमण होने की आशंका व्यक्त करते हुए जमीन से संबंधित दस्तावेज, पट्टे आदि कोर्ट को सौंपने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

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