इलाहाबाद : उत्तरप्रदेश के विवादास्पद कैबिनेट मंत्री आजम खान पर आज इलाहबाद हाई कोर्ट में लाभ के दो पदों पर बने रहने के आरोप में आज एक बड़ा फैसला हो सकता है आजम खान पर लाभ के दो पदों पर बने रहने का आरोप है तथा इस इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी। आजम खान पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के साथ-साथ यूपी जल निगम के प्रमुख होने का भी आरोप है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता के वकील एचएस जैन का कहना है कि विधायक और कैबिनेट मंत्री होने की वजह से आजम को यूपी जल निगम का मुखिया नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह लाभ के दोहरे पद संभालने के दायरे में आता है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
सरकार का कहना है कि यूपी जल निगम के अध्यक्ष के तौर पर आजम को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा। इस आधार पर इस पद को लाभ के पद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान के खिलाफ लाभ के दोहरे पद पर बने रहने वाले आरोपों वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसमें बुधवार को फैसला आ सकता है।
आजम को कैबिनेट मंत्री बने रहने से रोके जाने के साथ ही विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने की गुजारिश की गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और जस्टिस नारायण शुक्ल की बेंच ने इस मामले में रामसेवक शुक्ल की याचिका पर फैसला देना है। देखते है आजम खान पर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है।