जगन मोहन सरकार को HC से बड़ा झटका, बदल दिया संशोधित कानून
जगन मोहन सरकार को HC से बड़ा झटका, बदल दिया संशोधित कानून
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विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की जगनमोहन रेड्डी सरकार को उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त एन रमेश कुमार जिन्हे एक अध्यादेश जारी करते हुए पद से हटा दिया गया था, अदालत ने उसे फिर से बहाल कर दिया है. इससे पहले आंध्र की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 'आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम' में बदलाव करते हुए एसईसी यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाते हुए तीन वर्ष कर दिया था.

नए बदलाव के तहत एन रमेश कुमार का कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया था. उनकी जगह सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कनगराज को राज्य का नया चुनाव आयुक्त (एसईसी) बनाया गया था. दरअसल राज्य सरकार और रमेश कुमार के बीच महीनों से एक विवाद चल रहा था. राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने का हवाला देकर एहतियातन स्थानीय निकाय चुनाव को टालने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ गया.

राज्य की YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रमेश कुमार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और उन पर विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया था. जिसके बाद एक अध्यादेश जारी करते हुए आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर दिया. हालाँकि, अब अदालत ने इस संशोधन को रद्द कर दिया है। 

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