'देश में कोरोना' पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
'देश में कोरोना' पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
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नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना के हालात पर दाखिल याचिका पर सुनावई के दौरान शीर्ष अदालत ने कई अहम दिशानिर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि जिन अस्पतालों ने फायर NOC नहीं ली है,  वो चार सप्ताह के भीतर तत्काल NOC ले लें. ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति माह कोरोना की देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही अदालत ने  सभी राज्यों को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा है, जो राज्य सरकार को सुरक्षा और सुविधाओं के सभी दृष्टिकोण से समय-समय पर रिपोर्ट सौंपेगा. अदालत ने कहा कि हर राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जो अस्पतालों में आग और अन्य तरह की सुरक्षा उपायों की योजना बनाने और उन का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होगा. अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य तमाम मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया यानी SOP और गाइड लाइन का पालन करेंगे.

वहीं, चुनाव के मद्देनजर अदालत ने कहा कि राज्यों में चुनावी और राजनीतिक रैलियों के सम्बंध में दिशानिर्देश का पालन कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी. अदालत ने कोरोना काल में अप्रैल के महीने से निरंतर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को आराम देने के लिए भी केंद्र सरकार से दिशानिर्देश या फिर रोटेशनल पॉलिसी बनाने के लिए कहा है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर दो दिन के भीतर निर्णय ले लेगी.

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