MPPSC भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबोसी आरक्षण को लेकर HC ने उठाया ये बड़ा कदम
MPPSC भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबोसी आरक्षण को लेकर HC ने उठाया ये बड़ा कदम
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भोपाल: MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर अटका पेच निरंतर बरकरार है. एक नई याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण पर पाबंदी लगा दी है. दरअसल, एक याचिका MPPSC 2019 की विद्यार्थी निहारिका त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई थी जिसने हाल ही में जारी हुए MPPSC 2019 के परीक्षा नतीजों के पश्चात् भर्ती प्रक्रिया में भी 27 फ़ीसदी OBC आरक्षण देने के प्रक्रिया को चुनौती दी है. 

वही याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई के चलते तर्क दिया गया कि MPPSC भर्ती प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न श्रेणियों को दिया जा रहा आरक्षण का कुल प्रतिशत 63 फ़ीसदी होता है मतलब MPPSC 2019 मेंस के परिणामों में OBC, SC तथा ST कैटेगरी को 63 फ़ीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. इसके पूर्व से ही कई मामलों पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा  27 फ़ीसदी OBC आरक्षण पर पाबंदी लगाई गई है.

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत भी यह बोलते हैं कि किसी भी स्थिति में आरक्षण का प्रतिशत 50 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता. मामले की सुनवाई कर रही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश आर वी मलिमथ की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि MPPSC 2019 भर्ती प्रक्रिया में OBC कैटेगरी को केवल 14 फ़ीसदी आरक्षण ही दिया जाए इसके साथ ही साथ सरकार तथा MPPSC को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में 27 फ़ीसदी आरक्षण का फायदा दिया जा रहा था. 

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