गुजरात हाई कोर्ट ने दी हार्दिक को हरिद्वार जाने की अनुमति
गुजरात हाई कोर्ट ने दी हार्दिक को हरिद्वार जाने की अनुमति
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अहमदाबाद : पटेल आरक्षण को लेकर किये आंदोलन से चर्चा में आये गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति दे दी.

गौरतलब है कि जुलाई में गुजरात उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से हार्दिक इस समय राजस्थान के उदयपुर में रह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया है.

इस सम्बन्ध में न्यायाधीश ए जे देसाई ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश उदयपुर थाने में जमा कराने के बाद 15 दिनों की समयावधि शुरू होगी. हालांकि हार्दिक ने छह महीने की अवधि के अंतिम दो महीना उन्‍हें हरिद्वार में रहने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने मात्र 15 दिनों  की अनुमति दी.

हार्दिक के साथी ने छोड़ा हाथ, लगाया तानाशाही का.

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