गुजरात हाई कोर्ट ने दी नाबालिग के गर्भपात की अनुमति
गुजरात हाई कोर्ट ने दी नाबालिग के गर्भपात की अनुमति
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अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने 16 साल की बलात्कार पीड़िता को उसे माता-पिता की प्रार्थना पर गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. आपको बता दे की की 16 साल की इस लड़की के आठ सप्ताह के गर्भ को उचित चिकित्सकीय देखरेख में गिराया जायेगा. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति केजे ठाकर ने चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम का उल्लेख करते हुए स्थानीय पुलिस को सिविल अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात कराने के निर्देश दिए है.

लेकिन उन्होंने उसके पहले डाक्टरों की ताजा मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है. आपको बता दे अदालत का आदेश लड़की के माता पिता की अर्जी पर आया है. जिन्हे अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का पता चल और वे 12 दिसंबर को उस लड़की को सोला सिविल अस्पताल लेकर गए. लड़की ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करते हुए लिखा की एक युवक ने उसके साथ पिछले तीन महीनो में तीन बार बलात्कार किया है.

जिस कारण उसका गर्भ ठहर गया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वही लड़की के आठ सप्ताह की गर्भवती होने के बाद उसके अभिभावकों ने हाई कोर्ट से लड़की के गर्भपात की इजाजत मांगी थी. आपको बता दे की कानून के अनुसार अगर 12 सप्ताह से कम का गर्भ होता है तो उस स्थिति में डॉक्टर पैनल की उपस्थिति और देखरेख में गर्भपात कराया जा सकता है.

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