दुष्कर्म पीड़िता को नही मिली गर्भपात की इजाजत
दुष्कर्म पीड़िता को नही मिली गर्भपात की इजाजत
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अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए एक पिता द्वारा 14 साल की बलात्कार पीड़ित के गर्भपात की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी। खबर के अनुसार न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने इस आधार पर गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया कि वर्तमान कानून 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं देता। इस मामले में पीड़ित लड़की का गर्भ 24 सप्ताह का है। न्यायमूर्ति कुमारी ने साबरकांठा के जिला प्रशासन को पीड़ित की देखभाल करने और उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। घटना के अनुसार लड़की फ़रवरी में इंटेस्टाइन फीवर का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी, उस वक्त उस डॉक्टर ने उसे नशीला इंजेक्शन लगा कर उसे बेहोश कर दिया व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने डॉक्टर पर रेप का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के कुछ समय बाद लड़की के पिता को पता चला की लड़की को 24 सप्ताह का गर्भ है. इस दौरान लड़की के पिता ने गर्भपात की मांग करते हुए पहले हिम्मतनगर सत्र अदालत से संपर्क किया, लेकिन उसने उसकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि गर्भ 20 सप्ताह से ज्यादा का हो गया था. तो उसके पिता ने गुजरात हाईकोर्ट में यह याचिका लगाईं थी. जहां गुजरात हाईकोर्ट ने भी गर्भपात की याचिका को ख़ारिज कर दिया।

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