पेंशन सेक्टर में FDI लिमिट बढ़ाकर 74% कर सकती है सरकार, जानें क्या है योजना
पेंशन सेक्टर में FDI लिमिट बढ़ाकर 74% कर सकती है सरकार, जानें क्या है योजना
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बीते कुछ समय में देश के कई कार्यों में बदलाव आया है वही सरकार पेंशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इस बारे में विधेयक संसद के मानसून में लाया जा सकता है। बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के कानूनी संशोधन को संसद ने को बीते माह ही मंजूरी दी है। पीटीआई की खबर के अनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 में आखिरी बार 2015 में संशोधन कर एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे इस क्षेत्र में पांच वर्ष में 26,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया है। सूत्रों ने कहा कि पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। इसके माध्यम से पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी। अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है।

सूत्रों ने कहा कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को पीएफआरडीए से भिन्न करने का प्रावधान हो सकता है। एनपीएस न्यास के अधिकार, कामकाज तथा दायित्व अभी पीएफआरडी (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) नियमन, 2015 के तहत तय होते हैं। इसे परमार्थ न्यास या कंपनी कानून के तहत लाया जा सकता है। इसके पीछे मकसद एनपीएस न्यास को पेंशन नियामक से भिन्न करना तथा 15 सदस्यों के सक्षम बोर्ड का प्रबंधन है। इनमें से अधिकांश सदस्य प्रदेशों समेत सरकार से होंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहता है।

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