Sep 19 2016 05:03 PM
नई दिल्ली : बिहार के सीवान जेल से छूटे बाहुबली नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन की जमानत याचिका रद्द करने की याचिका से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शहाबुद्दीन को नोटिस दे दिया गया। इस मामले में ये सवाल किए गए कि आखिर जमानत के उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी जाए।
दरअसल इस मामले में न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में में अपना पक्ष रखा गया था जिसमें सरकार ने कहा कि शाहबुद्दीन कोई सामान्य अपराधी नहीं है। उसे जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता है। दरअसल शाहबुद्दीन उस तेजाब कांड के आरोपी हैं जिसमें तीन भाईयों की मौत हो गई थी।
शाहबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद इन मृतक भाईयों के पिता चंदा बाबू दहशत में थे। इतना ही नहीं शाहबुद्दीन पर अपहरण, हत्या के अन्य मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी।
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