यौन उत्पीड़ित महिला कर्मचारी को तीन माह का सवेतन अवकाश मिलेगा
यौन उत्पीड़ित महिला कर्मचारी को तीन माह का सवेतन अवकाश मिलेगा
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नई दिल्ली - महिलाओं के हित में केंद्र सरकार ने एक और राहतभरा फैसला लिया हैं .अब यौन उत्‍पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला केंद्रीय कर्मचारियों को जांच के दौरान तीन माह का सवेतन अवकाश दिया जाएगा.ये अवकाश पूर्व में मिलने वाले अवकाशों के अतिरिक्त होगा .

यौन शोषण के पीड़ितों को डराने या धमकाने के मामलों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी ) द्वारा जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि जांच चलने के दौरान यौन शोषण पीड़ित सरकारी महिला कर्मचारियों को 90 दिन का अवकाश दिया जाएगा. इसमें यह भी कहा गया है कि इन मामलों में मिलने वाले अवकाश को पहले से दिए जा रहे अवकाश से नहीं काटा जाएगा .

स्मरण रहे कि कार्यस्‍थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्‍पीड़न एक्‍ट, 2013 के तहत यह प्रावधान लाया गया है. डीओपीटी ने अब इस प्रावधान को सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्‍स 1972 के साथ जोड़ दिया है. इससे पीड़ित महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी .इस बारे में विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘इस सदमे से गुजर रही पीड़िता के लिए यह राहत लाएगा .

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