3600 करोड़ के हेलिकाॅप्टर्स खरीदी को लेकर न्यायालय ने दिया निर्णय
3600 करोड़ के हेलिकाॅप्टर्स खरीदी को लेकर न्यायालय ने दिया निर्णय
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मिलान ​: दरअसल इटली की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगी एक कंपनी फिनमैकेनिका के प्रमुख गिसपे ओरसी को साढ़े चार वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। दरअसल मिलान की अपीलीय अदालत ने यह निर्णय दिया। मिली जानकारी के अनुसार भारत को 3600 करोड़ रूपए के 12 वीवीआईपी हेलिकाॅप्टर्स की आपूर्ति के मसले पर मिलान की अपीलीय अदालत ने यह निर्णय सुनाया। 

अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के तहत न्यायालय ने एक आदेश दिया और कहा कि फिनमैकेनिका की अधीनस्थ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनि को करीब साढ़े चार वर्ष की जेल की सजा दी गई है। न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मसले पर ओरसी कोर्ट से राहत देने वाले आदेश को परिवर्तित करने की बात कही।

इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कंपनी के विरूद्ध कंपनी के खिलाफ भारत का प्रकरण मजबूत हो गया है। उल्लेखनीय है कि इटली के एक न्यायालय ने मई वर्ष 2014 में इटली के बैंकों में जमा 1818 करोड़ रूपए की बैंक ग्यारंटी भारत को लेने की अनुमति दे दी गई।

इस मामले में अगस्तान वेस्टलैंड कंपनी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण में पहुंच गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण को मध्यस्थता के लिए नामित कर दिया। इस मामले में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया। 

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