नाबालिग से गैंगरेप में आरोपियों को मिली 20 साल की सजा

नाबालिग से गैंगरेप में आरोपियों को मिली 20 साल की सजा
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आजकल बढ़ते अपराध के मामले सभी को हैरान कर रहे हैं. ऐसे में जो मामला सामने आया है वह बोकारो का है. इस मामले में बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक कुकर्म के दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. इस मामले में बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हजारी मोड़, स्वांग निवासी मो. फरीद खान (48) और संतोष कुमार (32) को सिद्धदोष करार दे दिया है.

इस मामले में बताया गया है कि दोनों को 20 मई को सजा सुनाई जा सकती है. वहीं इस मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने कहा कि ''25 जुलाई 2017 को आरोपियों ने ओल्ड माइंस, स्वांग में 13 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखी थी. बच्ची ने उसे तो नहीं पहचाना, बाकी दो फरीद और संतोष की शिनाख्त हो गई थी.''

इस मामले में बताया गया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दाेनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दिया था और अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी फरीद और इसमें साथ देने को लेकर संतोष को भी दोषी करार दिया है. इस मामले में आने वाली 20 मई को दोनों की सजा की अवधि तय करने के लिए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. इसी तरह की और क्राइम की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी न्यूज़ट्रैक के साथ.

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