अब अनिवार्य हुआ पालतू कुत्तों का पंजीकरण, न करवाने पर चलेगा प्रशासन का डंडा
अब अनिवार्य हुआ पालतू कुत्तों का पंजीकरण, न करवाने पर चलेगा प्रशासन का डंडा
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नोएडा: गाजियाबाद नगर निगम अधिनियम के मुताबिक, अब पालतू कुत्ते का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. वहीं, डॉग रजिस्ट्रेशन न कराने वाले लोगों पर अब प्रशासन सख्ती करने वाला है. नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार गाजियाबाद नगर निगम सीमा में जिन लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं और पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर हर डॉग शुल्क 1000 रुपए को नियम के मुताबिक बढ़ाया जायेगा.

नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया है कि गाजियाबाद नगर निगम में पालतू कुत्तों का डेटा तैयार हो रहा है, जिससे गाजियाबाद नगर निगम को पालतू डॉग रिपोर्ट के मुताबिक आगामी योजनाएं बनाने में सुविधा रहेगी. इसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह ने बताया है कि जिन कुत्ता मालिकों ने 31 मार्च तक पंजीकरण करा लिया, उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन शुल्क महज 1000 रुपए प्रति डॉग रहेगा, मगर 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपए हो जाएगा. जो लोग 1 मई तक अपने पालतू डॉग का पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके लिए 50 रुपए हर रोज़ के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा

बता दें कि डॉग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है. Ghaziabad Nagar Nigam pet Registration एप पर पंजीकरण कराया जा सकता है. साथ ही, ऑनलाइन पंजीकरण से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 7827459535, 8178016949 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. 

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