पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को पेश होना होगा CBI के समक्ष
पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को पेश होना होगा CBI के समक्ष
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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पूर्व दुर संचार मंत्री दया निधि मारन को पेश होने का आदेश दिया है। द्रमुक नेता टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में आरोपी है। इसी प्रकरण से संबंधित पूछ ताछ के लिए उन्हें 6 दिन सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा। पूछ ताछ की यह प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरु होगी।

नव नियुक्त न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने मारन को गिरफ्तारी से मिली राहत की अवधि को बढ़ाते हुए उनसे सीबीआई के साथ पूछताछ में को-ऑपरेट करने को कहा। मारन को सीबीआई कार्यालय में 30 नवंबर से पांच दिसंबर के दौरान सुबह 11.00 बजे से शाम पांच बजे तक रहना होगा। तीरथ सिंह ने कड़क शब्दों में कहा कि यदि मारन जाँच में सहयोग न करें और सीबीआई के सवालों का जवाब न दें तो वो उनके पास आए।

पीठ ने कहा हालांकि हम इस समय आपको हिरासत में पूछताछ की अनुमति नहीं देंगे। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मारन की अग्रिम जमानत खारिज होने और सीबीआई के समक्ष समर्पण करने के निर्देश के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

बता दें कि सीबीआई ने मारन और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें कहा गया कि जब मारन 2004-07 के दौरान मंत्री थे, तब उनके निवास पर 300 से अधिक उच्चगति वाली टेलीफोन लाइनें उपलब्ध करायी गयी थीं और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविधा भी दी गयी थी।

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