विदेशी निवेशक अब कुछ शर्तों के तहत नेपाल में निवेश कंपनियों का कर सकते है पंजीकरण
विदेशी निवेशक अब कुछ शर्तों के तहत नेपाल में निवेश कंपनियों का कर सकते है पंजीकरण
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हिमालयी राष्ट्र की सरकार द्वारा पेश किए गए नए नियमों के अनुसार, विदेशी निवेशक निवेश कंपनियों को नेपाल में पंजीकृत कर सकते हैं, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के तहत। नोटिस में कहा गया है, "नेपाल में निवेश कंपनी स्थापित करने के लिए ऋण बांड और डिबेंचर के रूप में विदेशी निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।"

उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नोटिस के अनुसार, जो विदेशी नेपाल में एक निवेश कंपनी पंजीकृत करना चाहते हैं, वे केवल शेयर पूंजी के रूप में विदेशी निवेश ला सकते हैं। उद्योग विभाग के महानिदेशक जिबलाल भुसल ने कहा कि बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को नियंत्रित करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि निवेश ऋण के रूप में आता है - विदेशी बैंकों, बॉन्ड या डिबेंचर से उधार, जिसे ब्याज के साथ चुकाया जाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का संभावित बहिर्वाह हो सकता है।

नए नियमों के तहत, निवेश कंपनियों की योजना बनाने वाले विदेशी निवेशकों को यह बताना होगा कि उनका निवेश केवल नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, और उन्हें अपने निवेश के अंतिम लाभार्थियों का भी खुलासा करना चाहिए। चूंकि नेपाल विदेशी मुद्रा आय के लिए प्रेषण पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए इसका विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील है।

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